New GST Rate List LIVE: जीएसटी हो गया कम, जानिए क्या-क्या होगा सस्ता, पूरी लिस्ट

GST New Slab News: जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से वस्तु एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी. इस निर्णय से रोटी, पराठा से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी तक आम उपयोग की वस्तुएं सस्ती ह..

Sep 4, 2025 - 09:07
Sep 4, 2025 - 09:11
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New GST Rate List LIVE: जीएसटी हो गया कम, जानिए क्या-क्या होगा सस्ता, पूरी लिस्ट

New GST Rate List LIVE: पर्व-त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार मन झूम उठेगा. सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिए हैं. जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिन चर्या की बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी. दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई. इस बैठक में ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया है. इन स्लैब में अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है. पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा. चलिए जानते हैं कि जीएसटी कम होने के बाद अब क्या-क्या सस्ता होगा और क्या महंगा?

GST Meet Results / GST Reform News LIVE Updates: 

0 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

– 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं,
– व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
– मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
– दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी

5 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

– बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
– मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
– दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
– सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे
– थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप
– चश्मा
– ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर
– निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व
– टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर
– मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें

18 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

– पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
– डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
– तीन पहिया वाहन
– मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम)
– माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
– एयर कंडीशनर
– एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक)
– मॉनिटर और प्रोजेक्टर
– बर्तन धोने की मशीन
– 1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी

40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान

– पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी
– अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ
– धूम्रपान पाइप
– 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
– निजी उपयोग के लिए विमान
– नाव
– रिवॉल्वर और पिस्तौल
– सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग
  • 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी कर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
  • रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और अभ्यास पुस्तिकाओं पर 5 प्रतिशत की जगह शून्य शुल्क लगेगा.
  • 1,200 सीसी से ज्यादा और 4,000 मिमी से ज्यादा लंबी सभी गाड़ियों, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल और निजी उपयोग वाले विमानों एवं रेसिंग कारों पर 40 प्रतिशत कर लगेगा.
  • अतिरिक्त चीनी वाले शीतल पेय पदार्थों यानी कोल्ड ड्रिंक पर 40 प्रतिशत कर लगेगा.
  • इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह पांच प्रतिशत कर लगता रहेगा.
  • क्या-क्या सस्ता: रोटी, पराठा से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी तक आम उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी. वहीं पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स से पूरी तरह से राहत मिलेगी.
  • जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान.
  • जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं दूध, ब्रेड, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा. यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा.
  • जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थ नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं.
  • 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें शामिल हैं.
  • 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है.
केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने जीएसटी में सुधार करने की बात कही थी. जीएसटी में सुधार के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने समर्थन दिया. समय की मांग को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रियों ने सपोर्ट किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद. 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने स्लैब कम कर दिए हैं. अब सिर्फ दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं.
आम आदमी को होगा फायदा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है.

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