Hanumangarh News। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोनों पर जेल में बंद एक कैदी की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप है। मामला फरवरी में कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की मिलीभगत की जांच की जा रही है।
आरोपी संदीप बना धर्मपाल और करवाई रजिस्ट्री जांच अधिकारी ASI कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी संदीप (24) पुत्र कृष्णलाल निवासी 17 एमएल पठानवाला जिला श्रीगंगानगर शातिर किस्म का व्यक्ति है। इसने जेल में बन्द पीड़ित धर्मपाल की जगह उसी के आधार कार्ड और कागजात पेश कर, पकड़े गए दूसरे साथी सुरेश कुमार (28) पुत्र श्योपाल निवासी बानूड़ा, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर के नाम आम मुख्तयार नामा करवा कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली। इसी मामले में अन्य महिला सरोज का नाम सामने आया है। वहीं अन्य सभी कड़ियों को जोड़ते हुए दोषी व्यक्तियों को जांच के बाद गिरफ्तार करने की बात जांच अधिकारी ने कही।
इकरारनामा दावा किसी ओर से कराया था
पुलिस जांच में सामने आया कि परिवादी धर्मपाल से शीशपाल नामक व्यक्ति रुपए मांगता था। इन दोनों के बीच पैसों का आपसी लेनदेन था। शिशपाल को परिवादी धर्मपाल ने पैसों के बदले अपने जमीन का इकरारनामा करवा रखा था। इसी बीच परिवादी धर्मपाल किसी मामले में जेल में चला गया। जिसके बाद शिशपाल ने शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए इकारनामा की जगह कई अन्य जनों को अपने साथ मिलाकर फर्जी तरीके से कागजात तैयार करवा कर धोखाधड़ी कर ली।
जांच अधिकारी ASI कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि धर्मपाल (35) पुत्र बृजलाल नायक निवासी नूरपूरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे नाम से ग्राम पोहड़का बारानी पटवार हल्का पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ मे खाता से 240 / 200 मुताबिक जमाबंदी सवत् 2075-78 पं. न. 118/19 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18 कुल तादादी 3.036 हैक्टर बारानी प्रथम कृषिभूमि दर्ज है।
प्रार्थी 9 जनवरी 2024 को अपनी कृषिभूमि की केसीसी बनवाने के लिए तहसील गया और अपने नाम की जमाबंदी निकलवाई तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि
प्रार्थी के नाम से दर्ज कृषि भूमि सरोज पनि संतराम नायक निवासी वार्ड 25 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ के नाम से दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी ने पड़ताल की तो सामने आया कि इकरारनामा जरिये वैयनामा 11 अक्टूबर 2023 के द्वारा सुरेश कुमार पुत्र श्योपत राम जाति मेघवाल निवासी बनूरा तहसील सीकर जिला सीकर द्वारा सरोज पत्नी संतराम नायक के पक्ष मे करवाया गया है। उक्त बैयनामा की प्रति प्राप्त करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उक्त बैयनामा मुख्त्यारनामा के जरिये सुरेश कुमार द्वारा तथाकथित धर्मपाल पुत्र बृजलाल जाति नायक निवासी नूरपुरा से अपने पक्ष में 23 अगस्त 2023 को करवाया गया है।
प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उक्त मुख्तारनामा निष्पादित करवाने में आरोपी मंगला राम पुत्र मनी राम नायक निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़, शीशपाल पुत्र ओमप्रकाश नायक निवासी अराईयावाली व सुरेश कुमार पुत्र श्योपत राम मेघवाल निवासी बनूरा तहसील सीकर जिला सीकर, विजय कुमार पुत्र काला राम बाजीगर निवासी भटटा कालोनी हनुमानगढ़, अनिल कुमार पुत्र बंता सिंह बाजीगर निवासी 13 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, सरोज पत्नी संतराम नायक निवासी वार्ड 25 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ है। पीड़ित ने बताया कि सभी आरोपियो को पत्ता था कि प्रार्थी मुकदमा नम्बर 417 / 18 पी एस सादुलशहर के अन्तर्गत जिला कारागृह श्रीगंगानगर मे 17 नवम्बर 2018 से 16 नवम्बर 2023 तक बंदी था। इन सभी ने धोखाधड़ी की है। जंक्शन सिटी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।