Friday, February 7, 2025
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बीकानेर: अनियमितताएं पाए जाने पर नौ मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित

बीकानेर, 3 फरवरी: औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा की गई जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नौ मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इन मेडिकल स्टोर्स पर औषधि नियमों की अनदेखी और अन्य अनियमितताएं पाई गईं

निलंबित किए गए मेडिकल स्टोर्स में सुदर्शना नगर, खाजूवाला, बेलासर, पांचू, कपूरीसर, लूनकरणसर और सारूण्डा के प्रतिष्ठान शामिल हैं। इन पर 3 दिन से लेकर 20 दिन तक की निलंबन अवधि तय की गई है। सबसे अधिक मारवाड़ मेडिकल स्टोर (सारूण्डा) को 20 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है

सुदर्शना नगर स्थित कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 13 से 15 फरवरी तक 3 दिनों के लिए, खाजूवाला स्थित तमन्ना मेडिकल एजेंसी का अनुज्ञापत्र 12 से 16 फरवरी तक एवं बेलासर स्थित मुकेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 13 से 17 फरवरी तक 5 दिनों के लिए, पांचू स्थित महादेव मेडिकल स्टोर, कपूरीसर स्थित जगदंबा मेडिकल स्टोर, पुराना थाना के पास लूनकरणसर स्थित पवन मेडिकोज, बेलासर स्थित करणी मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 13 से 22 फरवरी तक 10 दिनों के लिए, सारूण्डा स्थित मातृ कृपा मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 13 से 27 फरवरी तक 15 दिनों के लिए एवं सारूण्डा स्थित मारवाड़ मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 13 फरवरी से 4 मार्च तक 20 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

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